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नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बारें में पूरी जानकारी What is NPS Know In Hindi

NPS जिसका पूरा नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ) जो की भारत सरकार की तरफ से ;चलाई जाती है। बोहोत सारे लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते है लेकिन उनको इस स्कीम के बारे मे  ठीक से जानकारी न होने के कारन कुछ गलत निर्णय लेते तो चलिए जानते है NPS के बारे मे। 






    NPS क्या है (What is National Pension System )


    NPS  को भारत सरकार ने २००४ मे शुरू किया जब की उस समय यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारिओं के लिए थी लेकिन बाद मे २००९ से इसे सभी कर्मचारवो के लिए चालू कर दिया इस योजना के सहायता से आप हर महीने कुछ राशि पेंशन खाते मे जमा कर सकते है और आपकी सेवा निर्वुत्त होने के बाद आप इस राशि से कुछ हिस्सा निकल सकते है और बाकि के हिस्से को एन्युटी के लिए रख सकते है इससे पेंशनर को हर महीने कुछ रकम मिलती है।


    एनपीएस की सुविधा ज्वाइन करने के लिए आपकी आयु १८ से ६० के बिच मे होनी चाहिए और एनपीएस के सारे KYC  ठीक होनी चाहिए। इसका मतलब ६० साल बाद आप जब रिटायर हो जायेंगे तब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा। 


    क्या NRI (भारत के बहार रहनेवाले भारतीय ) एनपीएस ले सकते है ?


    जी है अगर आप भारतीय है लेकिन भारत के बहार रहते है फिर भी आप एनपीएस ले सकते है लेकिन अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपका अकॉउंट बंद हो जायेगा।


    आप एनपीएस खाता कैसे खुलवा सकते है ?


    अगर आप किसी निजी कंपनी मे काम करते है तो HR की सहायता से एनपीएस खाता खोल सकते है सरकारी कर्मचारी भी इसी तरह से खता खुलवा सकते है।

    अगर आप इस दोनों विकल्प से खता नहीं चाहते तो आप सीधा खुद PAN कार्ड के  ऊपर ऊपर अपना ऑनलाइन  खाता चालू कर सकते है। शेयर मार्किट के शेयर ब्रोकर की मदद से भी आप एनपीएस खता निकल सकते है। अगर आप इन सब विकल्प नहीं कर सकते तो किसी भी बैंक मे जाकर आप एनपीएस का खता खुलव सकते है। सभी बैंक POP से विकृत होते है POP याने वर्तमान सेवा वितरक। जो की सरकार की तरफ से पैसे जमा करने का काम करते है।

    PAN  कार्ड के जरिये NPS अकाउंट  ऑनलाइन कैसे खोले पूरी जानकारी 


    एनपीएस खुलवाने के लिए किन दस्तावेज की जरुरत पड़ेगी ?


    दस्तावेज आप खाता कहा से चालू कर रहे है इसपर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर आपको आपका आवेदन फॉर्म भरना होता है और आपके ID और एड्रेस प्रूफ के कॉपी साथ सबमिट करना होता अगर आप बैंक के सहायता से खाता निकल रहे हो ऑनलाइन खाता कैसे खोले इसके बारे मे मैंने एक अलग से आर्टिकल की विस्तार से बताया है। सबसे जरुरी बात आप सिर्फ एक NPS खाता खोल सकते है। अगर आपने  २  NPS खाता निकले है तो किसी एक को बंद करना होगा। 


    PRAN क्या है ? What Is PRAN )


    जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको PAN कार्ड मिलता ठीक उसी तरह NPS मे १२ अंको वाला PRAN नंबर होता है जिसका मतलब (परमेनन्ट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permenant Retirement Account Number) जब आप NPS का नया खाता खोलते है तब आपको PRAN दिया जाता है और PRAN सिर्फ एक ही हो सकता है। 


    पुराने नौकरी का एनपीएस खता नए नौकरी से कैसे जोड़े ?


    अगर आपने पहला जॉब छोड़कर अब नया जॉब कर रहे है तो आपको सिर्फ PRAN को जोड़ देना है नया एनपीएस खता खोलने की कोई जरुरत नहीं होगी। ये ठीक ऐसे ही जैसे PF मे आप आपका एक UAN सभी पहले और नए नौकरी के साथ जोड़ सकते है। आप इसके बारे मे यह से विस्तार से जान सकते है। PRAN CARD की पूरी जानकारी और नौकरी बदलने के बाद PRAN को कैसे ट्रांसफर करे ? 



    एनपीएस मे टियर १ और २ का क्या मतलब होता है ?

    एनपीएस  खाता चालू करते समय हर एक व्यक्ति को टियर १ का खता अनिवार्य है लेकिन वैसे जब आप नया खाता खोलते है तो वो अपने आप ही टियर १ कहलाता है। लेकिन अगर आपको टियर २ का विकल्प चाहिए तो आपको अलग से फॉर्म १ भरकर  आवेदन करना होता है। लेकिन अगर कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगा की टियर २ लेना चाहिए तो आप फॉर्म S १० भरकर बैंक या फिर POP की सहायता से आवेदन कर सकते है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जहा से आपका एनपीएस टियर १ खुलवाया था वह पर ही आपको टियर २ के लिए S १० का आवेदन देना होगा। 

    NPS टियर १ मे आप पैसे डालने के बाद आपका सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही पैसे निकल सकते है और वो भी पुरे निकलने की इजाजत नहीं होती है आप इसमे से आधा हिस्सा वार्षिकी (ANNUITY ) के लिए रखना होता है। 

    इसके आलावा अगर टियर २ की बात करे तो आप शेयर बाजार जैसे कभी भी निकल सकते है। 

    दोनों मे बहुत ज्यादा अंतर है और दोनों के फायदे और नुकसान भी है इसलिए आपको इससे अच्छे से टियर १ और टियर २ को जानना होगा आप इसके लिए मैंने इन दोनों टियर के बारे मे अलग से लिखा है। 



    क्या आप १ से ज्यादा एनपीएस खाता खोल सकते है ?


    इसके बार मे मैंने ऊपर भी बात की है आप सिर्फ १ खता खोल सकते फिर वो चाहे सरकारी हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से और आपने २ खाते पहले से खोले है तो १ को बदन करना होगा। 


    एनपीएस मे हर साल कम से कम कितना पैसा जमा करना ही होगा ?


    एनपीएस  खाता चालू करने के बाद आपको हर साल मे कम से कम ६००० रुपये जमा करने ही होंगे। यह सबसे कम की राशि है जो आपका १ वित्तीय वर्षा मे आपके एनपीएस  खाते पर जमा करनी है। 


    क्या होगा अगर आपने १ या २ साल तक न्यूनतम राशि नहीं डाली ?


    अगर आपने हर साल की कम से कम ६००० की राशि नहीं डाली तो आपका एनपीएस खता फ्रीज़ हो जायेगे और फिर से चालू रखने के लिए आपने जहा से आवेदन किया है (बैंक )वह जाकर आपको १०० रूपये फाइन और साल की न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। 


    क्या सरकार की तरफ से कोई राशि मुझे अनुदान के तौर पर खाते मे दी जाएगी ?


    अगर आप सोच रहे हो की PF की तरह ही सरकार एनपीएस मे भी हर महीने कुछ राशि अनुदान आपके खाते मे जमा कराएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता सरकार की तरफ से कुछ भी अनुदान नहीं मिलता है। 



    एनपीएस  मे निवेश के विक्लप है ?


    एनपीएस  मे आप २ तरह से निवेश कर सकते है। लेकिन NPS को शेयर मार्किट से जोड़ सकते है क्यों की इसमे आप एक मनचाही return की अपेक्षा नहीं कर सकते और सरकार भी इसमे बारे मे नहीं बताती है। 


    १) एक्टिव चॉइस :


    इस विकल्प से आप खुद चुन सकते है की आपको कहा निवेश करना है जैसे की आपको (E) (C) (G) मे से कुछ भी चुन सकते है लेकिन जब आप (E ) यनेकी इक्विटी चुनेंगे तो आप ५० प्रतिशत से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते है। वैसे देखा जाये तो सरकारी कर्मचारिओं के लिए ज्यादा निर्बंध है। 


    २) ऑटो चॉइस लाइफ साईकल फण्ड :(Auto Choice Lifecycle Fund ) 


    अगर आपने यहाँ विकल्प चुना है तो आपको कुछ नहीं करना है यह एक ऐसा विकल्प है जहा पर आपके उम्र के अनुसार निवेश मे बदल होते है। लेकिन सरकरी कर्मचारी इस विकल्प मे निवेश नहीं कर सकते।  



    एक्टिव चॉइस मे क्या क्या विकल्प शामिल है ?


    एक्टिव चॉइस से आपको ३ ऑप्शन मिलते है पहला विकल्प (E ) जिसमे सरकारी कर्मचारी छोड़ के के बाकि NPS धारक शेयर बाजार मे इक्विटी मे ५० प्रतिशत का निवेश कर सकते है और सरकारी कर्मचारी १५ प्रतिशत तक। दूसरा विकल्प (C ) जिसमे आप सरकारी बांड सिक्योरिटीज छोड़ कर बाकि के इंस्ट्रूमेंट्स मे निवेश कर सकते है। और (G ) जिससे निवेशक सिर्फ सरकारी बांड सिक्योरिटीज मे निवेश कर सकता है आप इनमेसे एक या फिर कोई २ ले सकते है। 


    क्या आप बाद मे निवेश का विकल्प बदल सकते है ?


    अगर आप अपना निवेश का विकल्प बदलना चाहते है तो आप साल मे १ बार बदल सकते है और यहाँ बात टियर १ और २ दोनों के लिए लागु है। इसके आलावा आप आपकी स्कीम और पेंशन फण्ड मैनेजर भी बदल सकते है। 



    एनपीएस से टैक्स कैसे बचा सकते है ? एनपीएस  मे टैक्स मे क्या फायदे है ?


    जब भी आप आपके एनपीएस आपके महीने के सैलरी से राशि जमा करते है तो आपके सैलरी से १० प्रतिशत टैक्स मे छूट मिलती है। जिसमे आपको जिसमे आपको सेक्शन ८०(C ) से छूट मिलती है। 

    आप आपके ६० साल पुरे होने के बाद जमा राशि ६० प्रतिशत राशि निकल सकते है  और उस ६० प्रतिशत पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा । और बाकि बचे ४० प्रतिशत जिनको आपने वार्षिकी के लिए रखा उसपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जब आपको इसकी हर महीने पेंशन चालू हो जाएगी तो आपके इनकम और टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। 


    क्या ६० साल के आगे तक एनपीएस पेंशन चालू रख सकते है ?


    अगर आपको ६० साल बाद पैसे निकलने की जरुरत नहीं है तो आप इस विकल्प को ७० साल तक ले जा सकते है और छोटी छोटी रकम निकल सकते है। 


    ६० साल पहले पैसे कैसे निकाले ?


    वैसे तो आप ६० साल पहले पैसे नहीं निकल सकते लेकिन कुछ जरुरी या फिर आपातकालीन स्तिथि मे आप आंशिक पैसे निकल सकते है। जैसे की गंभीर बीमारी ,शादी ,इमरजेंसी ,इस समय आप २० प्रतिशत की राशि निकल सकते है लेकिन बाकि की राशि (८० प्रतिशत ) आपको वार्षिकी के लिए रखना अनिवार्य हो जायेगा। 
    ऐसे स्तिथि मे आप अपना खाता पूरी तरह से बंद भी कर सकते है। 


    क्या होगा अगर निवेश स्कीम का विकल्प बंद किया तो ?


    अगर आपने निवेश करना बंद किया तो आपका खता फ्रीज़ हो जायेगा और चालू करने के लिए आपको आपकी हर साल की राशि जमा करनी होगी और इसपर आपको फाइन भी लगेगा। 


    क्या करना होगा अगर पेंशन धारक की ६० साल रिटायरमेंट की पहले मौत हो जाये तो ??


    जैसे हर योजना मे होता है पेंशन धारक की मौत के बाद सभी जमा राशि वारिस को दी जाती है इसमे आपको आवेदन करते समय वारिस का नाम देना होता है और समय बोहोत सारे विकल्प शामिल है। 


    ६० साल के बाद एनपीएस से पैसे कैसे  निकाले ?


    सबसे महत्वपूर्ण जब ६० साल पुरे हो जाते है तब आपको अगर ६० प्रतिशत पैसे निकलने है तो कैसे निकले इसे जानने के लिए सबसे पहले जी विकल्प से आपने NPS खता खोला है वो जानना होगा। अगर आपने बैंक मे जाकर NPS चालू किया है तो आपके आपके बैंक मे जाकर पैसे निकलने के लिए आवेदन करना होगा। और जररी सभी दस्तावेज देने होंगे बैंक जरुरी सभी दस्तऐवज को देखने के बाद उसे आगे NSDL के पास सौपेगी उसके बाद सभी आपकी सभी कार्यवाही पूरी होने के बाद क्लेम के लिए आवेदन जायेगा और कुछ दिन मे आपकी राशि आपके बैंक खाते मे मिल जाएगी। आवेदन करते समय आपको आपको PRAN कार्ड id प्रूफ एड्रेस प्र्रोफ और बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक देना होगा। 


    वार्षिकी (Annuity ) क्या होती है ?


    वार्षिकी एक रेगुलर इनकम के जरिया है एनपीएस मे आपको ६० साल तक हर साल राशि जमा करनी है और उसके बाद आपको हर महीने कुछ रकम मिलती है जिससे हम पेंशन कहते है। nps मे आपको ६० साल बाद वार्षिकी खरीदनी पड़ती है जिसके लिए बिमा सेवाएं होती है। मन लीजिये आपने ६० साल बाद १० लाख रुपये की वार्षिकी ली तो आपको हर महीने उससे ब्याजदरों के अनुसार हर महीने राशि दी जाएगी जो आपके प्लान के अनुसार रहेगी। 

    इसमे आप आपके घर के अन्य सदस्यों को भी ले सकते है वार्षिकी मे बोहोत सारे विकल्प और अन्य स्कीम भी शामिल है। 


    वार्षिकी की सेवा देने वाली बिमा कम्पनिया 


    आपको NPS मे वार्षिकी के सेवा LIC ,SBI ,आईसीआईसीआई,रिलायंस लाइफ इन्शुरन्स सर्विसेज जैसे कंपनियों से मिलती है यहाँ से आपको ६० साल के बाद एन्युटी (वार्षिकी )खार्दिनि पड़ती है। 


    वार्षिकी लेने के विकल्प 


    रिटायरमेंट के बाद आपको वार्षिकी खरीदनी होती है  और इसमे वार्षिकी देने वाली बिमा कम्पनिया आपको कुछ बिकल्प देती है। 

    १) पेंशन वार्षिकी जिसमे एक पहले से निर्धारित दर पर आपको हर महीने की राशि दी जाती है। 
    २) दूसरे विकल्प मे पेंशन की रकम हर ५ या १० साल मे लेने का विकल्प है। 
    ३) इस विकल्प मे LIC बिमा के जैसे वार्षिकी लेने वाले के मौत के बाद वारिस को राशि दी जाती है। 
    ४) इस विकल्प मे वार्षिकी पेंशन धारक ५० प्रतिशत राशि भाई बहिन को दे सकते है। 

     अगर आपको NPS के बारे मे कोई भी सवाल हो तो निचे कमेंट मे बता देना। 

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