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EPFO के Form 19 की पूरी जानकारी

दोस्तों अगर आप जॉब करते हो तो EPFO कितना महत्वपूर्ण है जानते \ही होंगे और आपने कई बार अपने PF खाते से पैसे भी निकले होंगे लेकिन आपको कब कौनसा फॉर्म भरना है या फिर इसकी जानकारी आपको नहीं होती है इसके आलावा सभी फॉर्म्स की भी जानकारी नहीं होती तो चलिए जानते है epfo के सभी फॉर्म्स की जानकारी विस्तार से।



    १) फॉर्म १९ :


    जब आप जॉब छोड़ देते है उसके बाद ६० दिन के बाद आप PF निकल सकते है। फॉर्म १९ भरने के बाद आप पेंशन और pf राशि दोनों एक साथ निकल सकते है। आप फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन तीन तरीके से भर सकते है।

    यहाँ से डाउनलोड करे फॉर्म १९ का फॉर्म PDF मे :


    A) आधार कार्ड KYC के बाद ऑफलाइन फॉर्म १९ भर सकते है। 

    • इसके लिए आपके PF कहते पर आपका आधार कार्ड बैंक खता KYC लिंक होना जरुरी। 
    • इस तरह के प्रक्रिया मे आपको कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर की जरुरत नहीं पड़ती है। 
    • फॉर्म १९ भरने के बाद आपको सिर्फ उसपर हस्ताक्षर करना है। 
    • आपको जिस प्रकार का PF निकासी करना है उसके आगे टिक करनी है। 

    B) आधार कार्ड KYC न होने पर PF निकलने की प्रक्रिया :


    अगर आपने आपका आधार कार्ड PF कहते पर लिंक नहीं किया है तो आप (Non Aadhar )फॉर्म को भरकर उसपे आपके कंपनी के HR के हस्तक्षर लेकर PF ऑफिस मे सबमिट कर सकते है। 

    C ) ऑनलाइन क्लेम फॉर्म १९ (Online Form 19 )

    • इसके लिए आपका आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,बैंक खता ,और मोबाइल नंबर PF पर लिंक होना जरुरी। 
    • उसके बाद आपकी जॉब छोड़ने की तिथि भी अपडेट होना जरुरी। 
    • इसके बाद आप सीधे फाइनल क्लेम के लिए फॉर्म भर सकते है। 
    • जरुरी बात आप जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर PF पर भी होना जरुरी जिससे आपका क्लेम सेटल हो जायेगा। 

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