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केंद्र सरकार ने किया एलान जारी किये निर्देश 20 जुलाई से लागू होगा पुरे देश भर मे कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट

Last Updated :09:14 AM 

मुंबई :केंद्र सरकार ने कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पुरे देश भर मे 20 जुलाई से लागू करने का एलान किया है। और इस बारे मे अधिकृत निर्देश भी जारी किये गए है। इस एलान के साथ अब कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बदल कर उसके जगह कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ जायेगा। इस नए कानून मे अब काफी बदलाव किये गए है जिससे ग्रहहकको को ज्यादा सुरक्षा दी जा सके। 

बता दे की 1986 मे पहला उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम जारी हुआ था जिसेक बाद 2019 का ये नियम सबसे अधिक बदलावों के साथ परिपूर्ण बनाया गया है। जिसेक जरिये उपभोक्ताओ की शिकायत जल्दी से सुलझाने के लिए जरुरी प्रावधानों को किया गया है। 

इस तरह से आपको होगा इस नए कानून का लाभ :

  • अगर कोई कंपनी खाने पिने के चीजों मे मिलावट करती है तो उनकी शिकायत करने के बाद उनको जेल और जुर्माना लगेगा। 
  • कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मे अब टेलीशॉपिंग कंपनी पर भी कर सकते है शिकायत दर्ज ऑनलाइन कम्पनिया भी शामिल। 
  • थिएटर मे खाने पिने पर ज्यादा पैसे वसूलने पर कर सकते है शिकायत। 
  • कैर्री बैग का पैसे लेना भी अब होगा गलत। 
  • जनहित याचिका अब कंजूमर फोरम के जरिये की जा सकेगी दायर। 

कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की विशेष बातें :

1  किसी भी उपभोक्ता न्यायलय मे मामले दर्ज करा सकेंगे :

  • कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायलय मे मामला दर्ज कर सकता है। जब की इससे पहले के कानून मे ऐसा नहीं था। 
  • इसके मतलब किसी भी शहर मे सामान खरीदने के बाद उसके बारे मे शिकायत मामले देश के किसी भी उपभोक्ता फोरम मे कर सकते है। जब की इससे जहा पर सामान ख़रीदा वह पर ही शिकायत दर्ज करने का प्रावधान था। 

2 ज्यादा रंजक विज्ञापनों पर करवाई होगी :

  • इस नए कानून के तहत ज्यादा रंजक विज्ञापन जारी करने पर भी करवाई की जा सकेगी। 
  • इस नए कानून के जाइये त्वरित मामलो को सुलझाया जा सकेगा। 
  • केंद्र सरकार ने CCPA केंद्रीय उपभोक्ता सरक्षण प्राधिकरण का गठन किया है। 
  • जिसके पास किसी भी सामान खरीदने से पहले आप उस सामान के क्वालिटी की शिकायत कर सकते है।

3 CCPA के जड़िये रक्खा जयेगा नियंत्रण :

  • CCPA केंद्रीय उपभोक्ता सरक्षण प्राधिकरण के जरिये उपभोक्ताओ के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 
  • CCPA सभी तरह के ग्राहक से जुड़े समसयवो को समाधान और नियंत्रित करेगा। 
  • CCPA गलत तरीके से किये जाने विज्ञापन पर रोक और जुर्माना लगाएगी 
  • ऐसे समय प्राधिकरण 2 से 5 साक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना की शिक्षा दे सकते है। 

4 उपभोक्ता निवारण आयोग :

  • CCPA प्राधिकरण के आलावा CDRC उपभोक्ता निवारण आयोग की भी स्थापना की गयी है 
  • इस आयोग के जरिये अगर कोई आपसे ख़रीदे सामान के बदले अधिक मूल्य लेता है या फिर आपके साथ गलत व्यव्हार करता है तो इसकी शिकायत CDRC के पास करनी होगी। 
  • उसके बाद CDRC इसपर अपना फैसला सुनाएगी। 

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