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Budget 2021 :अब EPFO खाते 2.5 लाख से ज्यादा ब्याज पर देना होगा टैक्स जाने कितना होगा असर

1 फरवरी को संसद मे पेश हुए वित्तीय बजट मे EPFO से जुड़े एक नियम मे बदलाव किया गया है। इस नए नियम के मुताबिक आपके एपफओ खाते पर जमा होने वाले ब्याज की राशि 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपको उसपर टैक्स देना पड़ेगा हलाकि इस नए नियम से सिर्फ ज्यादा PF योगदान कटने वाले लोगो को ही टैक्स देना पड़ सकता है.


EPFO मे 2.5 लाख से ज्यादा सालाना ब्याज पर कटेगा टैक्स : (EPFO New Tax Rule)

  • आपको बता दे की बजट 2021 मे किये गए इस एलान का असर आपके अप्रैल 2021 के बाद से होने वाले योगदानो पर होगा। 
  • इस नियम के तहत कर्मचारी योगदान पर ही यह नियम लागू होगा इस नियम का असर नियोक्ता योगदान पर नहीं पड़ेगा। 
  • हलाकि इस समय मार्च 2021 तक के सभी योगदान और आपका EPFO खाता पुराने नियमो के मुताबिक टैक्स फ्री रहेगा। 
  • सरकार ने यह नया नियम EPFO के जरिये मिलने वाले टैक्स लाभ का गलत इस्तेमाल को कम करने के लिए बनाया है। 
  • आपको बता दे की ज्यादा सैलरी लेने वाले कर्मचारी VPF विकल्प के जरिये अतरिक्त योगदान जमा कर मिलने वाले टैक्स लाभ का फायदा उठाते है। 

कितना और कैसे लगेगा टैक्स :

  • ऐसा समझ लीजिये की आपके EPFO खाते मे सालाना 3 लाख का योगदान जमा होता है। 
  • इसका मतलब राशि 2.5 लाख से ज्यादा है इसके कारन आपके 2.5 लाख की राशि पर कोई टैक्स नहीं कटेगा लेकिन बाकि 50 हजार की राशि पर  मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 
  • इस राशि पर टैक्स की राशि आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार कटेगी आप जिस टैक्स ब्रैकेट मे आते है उसके अनुसार टैक्स लगेगा। 

कितना होगा असर :

  • इस नए नियम ज्यादा सैलरी ;लेने वाले कर्मचारीओ पर ही पड़ेगा क्यों की कम सैलरी वाले लोगो का सालाना योगदान 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होता है। 
  • जैसे की आपको पता है की EPFO मे जमा होने वाला योगदान आपके बेसिक  सैलरी के 12 फीसदी काटा जाता है। 
  • अगर आप इस तरह से का;कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा योगदान के लिए आपका हर महीने का योगदान 20833 EPFO खाते मे जमा होना चाहिए। 
  • इतने बड़े EPFO योगदान के लिए आपको बेसिक सैलरी 1.73 लाख रुपये महीना होनी चाहिए। 
  • हलाकि कई ऐसे भी लोग है जो इससे पहले EPFO मे टैक्स फ्री रिटर्न का लाभ लेने के लिए VPF विकल्प के जरिये अतरिक्त योगदान जमा करते है। 
  • इस नए नियम के जरिये अब VPF वॉलेंटरी प्रोविडेंट फण्ड के विकल्प मे भी 2.5 लाख से ज्यादा राशि के ब्याज पर देना पड़ेगा टैक्स। 

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