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फाइनल PF निकासी पर लगा है TDS टैक्स ? तो ITR फाइल कर पा सकते है पूरा रिफंड यहाँ जाने पूरी प्रोसेस

अगर आपने जॉब छोड़ दी है और उसके 2 महीने के बाद PF निकल रहे है तो उसके पहले PF से जुड़े कुछ नियमो को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे जरुरी बात अगर आपके 5 साल पुरे होने के पहले ही आपने जॉब छोड़ दिया है तो  फाइनल PF की राशि निकलते वक़्त उस राशि से आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से TDS काटा जाता है। लेकिन अगर आपने 5 साल पुरे होने के बाद PF की राशि निकल रहे हो आपको उसपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 



किस प्रकार काटा जाता है PF पर TDS ?(How Is TDS Deducted On PF)

  • नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल PF निलते वक़्त आपको 2 फॉर्म भरने पड़ते है। 
  • इसमे फॉर्म 19 आप आपके और कंपनी के योगदान की राशि निकलने के लिए भरते है। 
  • और फॉर्म 10 C जो की  PF पेंशन राशि को निकलने के लिए भरा जाता है। 
  • आपको बता दे की फॉर्म 10 C पेंशन की राशि पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। 
  • लेकिन इसी समय फॉर्म 19 से मिलने वाली राशि पर आपको TDS देना पड़ता है। (5 साल पहले जॉब छोड़ने पर )
  • TDS राशि आप जिस टैक्स स्लैब मे उनके अनुसार काटी जाती है। 

PF निकासी पर लगने वाले TDS टैक्स पर छूट का लाभ कैसे ले ?(How EPFO Charge TDS On PF Withdrawal)

  • PF फाइनल निकासी पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म भरते समय फॉर्म 15 G और H सबमिट करने का विकल्प दिया जाता है। 
  • फॉर्म 15 G और फॉर्म 15 H एक सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म है जिसमे आप लिख  प्रमाणित करते है की आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम सिमा से कम है इस फॉर्म की वैलिडिटी एक साल की होती है। 
  • आप आप ऑनलाइन PF निकासी फॉर्म भरते समय इस फॉर्म को अपलोड कर सकते है। 
  • इस फॉर्म 15 G और H को आपके बैंक की तरफ से प्राप्त  किया जा सकता है आप इसे नेट बैंकिंग के माधयम से  डाउनलोड कर सकते है। 

फाइनल PF निकासी पर TDS कटने पर कैसे पाए रिफंड ?How To Claim TDS On PF Withdrawal)

  • अगर आपने इस नियम को जानने के पहले ही बिना फॉर्म 15 G  और H के PF निकासी फॉर्म भरा है। 
  • ऐसे समय आपके फाइनल PF राशि से TDS काटा जाता है और आपको TDS काटने के बाद की राशि बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाती है। 
  • आपको बता दे की इस समय आप ऑनलाइन ITR फाइल करके आपके TDS राशि को रिफंड कर सकते है।
  • आपके TDS को काटने के बाद इसका रिकॉर्ड आपके FORM A 26 मे रिकॉर्ड होता है इसी के जरिये आप ITR रिटर्न फाइल करके इस राशि  को प्राप्त कर सकते है। 

TDS रिफंड प्राप्त करने के लिए ITR फाइल करने की प्रोसेस :(ITR Filing Process for Claigmg TDS Refund)

  • ITR रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया इ फिलिंग के वेबसाइट पर जाना है। 
  • इसके  बाद अगर आप पहले से यूजर है तो आपको लोग इन करना है अगर  आप पहली बार ITR भर रहे है तो आपको आपके पैन कार्ड के जरिये लोग इन करना है। 
  • लोग इन करने के बाद आपको My Account विकल्प के निचे View Form A 26 विकल्प पर क्लिक करना है। 


  • इसके बाद एक नयी वेबसाइट TRACES ओपन होगी आपको कन्फर्म पर किक करना है। 


  • यहाँ पर आपको अस्सेस्मेंट साल (जिस साल मे आपका TDS कटा है उसे डालना है )


  • उसके बाद PDF फॉर्मेट का विकल्प चुनकर डाउनलोड पर क्लिक करना है एक PDF फाइल ओपन होगी /
  • यह PDF फाइल आपका FORM  A 26  होता है जिसपर आपके TDS की कटी राशि की जानकारी आपको दिखाई देगी। 


  • इसके बाद आपक वापिस ITR की वेबसाइट पर आना है और इ-फाइल के विकल्प के निचे इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करना है। 


  • एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अस्सेस्मेंट ईयर (जिस साल के लिए ITR फाइल करना चाहते है ) चुनना है। 
  • इसके बाद आपको ITR फॉर्म 1 चुनकर फाइलिंग टाइप के लिए Original Revised रिटर्न का विकल्प चुनें है। 


  • उसके बाद आपका ITR फॉर्म ओपन हो जायेगा इसमे पहले पार्ट विकल्प मे आपको आपकी पूरी जानकारी भरनी है। 


  • दूसरे पार्ट मे आपके सैलरी उसके डीडक्यूशन के सहित टैक्स डिडक्शन की जानकारी भरनी है 
  • अगले 2 पार्ट मे टैक्स डिटेल्स और पेड वेरिफिकेशन की जानकारी देनी है। 
  • इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके सभी जानकारी को ठीक से चेक कर सब्मिट कर  देना है। 


  • इसके बाद आपका ITR फॉर्म सक्सेस्फुल्ली सबमिट हो जायेगा और इसका रेफरेन्स नंबर मिलेगा जिससे आप ITR रिटर्न के इ वेरिफिकेशन के स्टेटस को देख सकते है।

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