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PPF के सभी फॉर्म्स की पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों PPF मे खाता खोलने से लेकर पैसा निकलना और खाता बंद करने तक आपको फॉर्म्स की ही जरुरत पड़ेगी क्यों की ज्यादातर PPF खाते की प्रक्रिया ऑफलाइन ही। इस छोटी से पोस्ट मे आपको PPF खाते मे कब कौन सा फॉर्म भरना है इसकी जानकारी दूंगा।



PPF खाते के सभी फॉर्म्स :


    १. फॉर्म A :


    फॉर्म A आपको PPF खाता निकलने के वक़्त भरना होता है। और उसे आप जिस बैंक के माधयम से खाता खोल रहे है उसे सबमिट करना है। और सभी PPF ख़तधाराक्को खाता निकलने के लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। 

    २ फॉर्म B :


    फॉर्म  B जिसकी मदत से आप आपके PPF खाते मे पैसे जमा कर सकते है इसके आलावा लोन को वापिस करते वक़्त भी आप इस फॉर्म को भर सकते है। 

    ३ फॉर्म C : 


    जब आपके PPF खाते के ७ साल पुरे हो जाते है तन आप PPF खाते से आधा पैसा निकल सकते है उसे निकलने के लिए आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। 

    ४ फॉर्म D :


    फॉर्म D की मदत से आप आप लोन के लिए आवेदन कर सकते है। को की ३ और ६ साल पर आप ले सकते है 

    ५ फॉर्म E :


    नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा वैसे आप इस फॉर्म को फॉर्म A के साथ खाता खोलते समय भी सबमिट कर सकते है। 

    ६ फॉर्म F :


    नॉमिनी का नाम डालने के बाद अगर आपको कुछ साल बाद नोमोनी का नाम बदलना हो तो आपको फॉर्म F भरना होगा। 

    ७ फॉर्म G :

    अगर PPF खाताधारक की मौत हो जाती है तो आपको तो उसको बाद नॉमिनी इस फॉर्म G को भरकर PPF कह्ते की राशि निकल सकता है। 

    ८ फॉर्म H :

    अगर १५ साल की मचोरिटी समय ख़तम होने पर आप ५ साल और बढ़ा सकते है इसके लिए आपको बैंक मे फॉर्म G को भरना पड़ेगा। 

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