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नए स्टार्ट अप के लिए इनकम टैक्स इंसेंटिव कैसे मिलेगा लाभ यहाँ जाने पूरी जानकारी

सरकार ने नए कारोबार नए स्टार्ट अप को बढावा देने के लिए इनकम टैक्स इन्सेंटिव का एलान किया है। इस समय तये तकनिकी दौर मे नए नए आईडिया लेकर स्टार्ट आप खुल रहे है स्टार्ट अप देश के इकॉनमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते है कुछ नए  स्टार्ट अप इनकम कम खर्चा ज्यादा होने के कारन बंद हो जाते है केंद्र सरकार की तरफ से नए स्टार्टअप एसोसिस्टम को बेहतर कबनाने के लिए ही टैक्स इन्सेंटिव का एलान किया है चलिए जानते कितना है टैक्स इन्सेंटिव और किसे और कैसे मिलेगा। 


नए स्टार्टअप और इनकम टैक्स  इंसेंटिव  :(New Start Up Income Tax Incentive)

  • देश के युवा एक अच्छी नौकरी के बजाये खुद का नया स्टार्ट अप लाने मे ज्यादा इंट्रेस्टेड है। 
  • हलाकि नया स्टार्ट अप शुरू करके उसे एक मुकाम पर ला खड़ा करना इतना आसान नहीं है इसमे काफी साड़ी कठिनाएइया शामिल है। 
  •  लेकिन इस नए डिजिटल दौर मे नए नए स्टार्ट अप आईडिया निकल कर सामने आ रहे है जिसपर काम करने के लिए लोग ज्यादा उत्साहित है। 
  • नए स्टार्ट अप देश मे रोजगारो के अवसर पैदा होते है इसी के कारन सरकार स्टार्ट अप पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 
  •  भारत मे नया कारोबार शुरू करना इतना आसान नहीं है नए  कारोबार को काफी ज्यादा इनकम टैक्स देना होता है। 
  • इस मुश्किल को नए स्टार्ट अप के लिए आसान करने के लिए इनकम टैक्स इन्सेंटिव का विकल्प दिया गया है। 

स्टार्ट अप  के लिए इनकम टैक्स इन्सेंटिव लाभ :(Income Tax Incentive For New Start Up)


एक नया शुरू करने के बाद इनकम  टैक्स इन्सेंटिव के  पात्र  होने के बाद उसे कई टैक्स लाभ दिए  जाते है जिसके जरिये स्टार्ट अप को आगे बढ़ने मे मदत मिलती है। 

1 LTCG टैक्स लाभ :(LTCG Tax Benifit)

  • नए पात्र स्टार्ट अप LTCG मतलब Long Term Capital Gains पर टैक्स  लाभ ले सकते है। 
  • स्टार्ट अप के किसी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद इसे कारोबार मे  पर लगता है LTCG जिसपर छूट दी जाती है। 
  • इस तरह से निवेश के लिए लिमिट 50 लाख रक्खा गया है वही निवेश का कम से कम समय 3 साल का हो सकता है। 

2 पहले 3 साल तक प्रॉफिट पर नहीं लगेगा टैक्स :(No Tax For First 3 Continious Years)

  • शुरवात के समय मे ज्यादातर स्टार्ट अप लोस्स मे होते है ,
  • इस समय अपने कारोबार को सेटअप करने पर उनका ध्यान होता है। 
  • ऐसे समय केंद्र सकरकर ने टैक्स इन्सेंटिव के तहत पहले 7 साल के समय कोई भी 3 साल प्रॉफिट पर टैक्स  नहीं देने का विकल्प दिया है। 
  • इन 3 सालो मे नए स्टार्ट अप का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाइये। 

3 स्टार्ट मे निवेश करने पर टैक्स लाभ :(Investment Tax Benifit In New Start Up)

  • नए स्टार्ट अप निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप निवेश करने वाले लोग या संस्था को भी निवेश पर टैक्स लाभ मिलता है। 
  • हलाकि यह टैक्स लाभ सिर्फ पात्र स्टार्ट अप मे ही दिया जाता है। 
  • सिर्फ एक आदमी नया स्टार्ट अप शुरू करता है और इसमे निवेश किया जाता है तो पात्र होने के बाद टैक्स लाभ मिलता है। 

4  एंजेल निवेशक निवेश पर टैक्स शुल्क :(Tax Benifit When Angen Investors Invest)

  • नए स्टार्ट अप मे एंजेल निवेशक इक्विटी निवेश कर सकते है जो की मार्किट वैल्यू से ज्यादा होने पर टैक्स देना पड़ता है। 
  •  लेकिन नए स्टार्ट अप के  लिए ऐसे समय कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 
  • इसे डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री इंटरनल  ट्रेड के तहत छूट दी जाती है। 

टैक्स लाभ के लिए जरुरी स्टार्ट अप पात्रता :(Start Up Eligibility For Tax Incentive)

  • नया स्टार अप एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रेजिस्ट्रेड होना जरुरी है। 
  • यह स्टार्ट अप   रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 
  • स्टार्ट अप शुरू होने के बाद अब तक स्टार्ट अप का टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। 
  • सबसे जरुरी बात स्टार्ट अप के जरिये नए रोजगारो के अवसर होने चाहिए। 
डिजिटल दौर मे इस समय नए स्टार्ट अप  खुल रहे है  ऐसे समय सरकार द्वारा स्टार्ट अप के लिए दिया गया सहयोग काफी अहम् भूमिका  निभा सकता है। कोरोना महामारी के बाद काफी सारे लोगो ने अपनी नौकरिया गवाई है नए स्टार्ट अप देश मे रोजगारो के अवसर पैदा कर इस बेरोजगार दर को कम कर सकते है। 

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